आगरा, अगस्त 6 -- Agra News: गंजडुंडवारा कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले में न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2012 गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के बरा समसपुर गांव में मारपीट की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। गुरुवार को इस मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विनोद कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्रगण बृजेश यादव निवासीगण बरा समसपुर थाना गंजडुंडवारा को दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने प्रत्येक को धारा 323 भादवि में 06-06 माह की सजा व धारा 325 भादवि में 05-05 ...