आगरा, नवम्बर 7 -- Agra News: दुराचार के मामले में आरोपित चाऊ उर्फ शाहरुख को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज शिव कुमार ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए कि आरोपित द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है। वादिया ने थाना सिकंदरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। आरोपित की ओर से कहा गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।

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