आगरा, अगस्त 1 -- Agra News: अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपित आदिल एवं राहुल निवासीगण रुनकता को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने के आदेश दिए। वादिया द्वारा थाना सिकंदरा में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपनी पुत्री के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादिया की पुत्री के साथ एक अन्य युवती भी गायब हुई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा था। दोनों पीड़िताओं द्वारा बयानों में आरोपियों के साथ अपनी मर्जी से जाना एवं उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत काम नही करना बताया। उन्होंने अपना मेडिकल कराने से भी मना कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कृष्ण गोपाल ने तर्क दिए।

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