आगरा, जुलाई 24 -- Agra News: दीवार गिरने से महिला की दबकर मौत के मामले में आरोपित प्लॉट मालिक को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित विजय सिंह निवासी दौरेठा शाहगंज द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत के विरोध में तर्क दिए। वादी संजय ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि आरोपित विजय सिंह ने 13 जून 26 को अपने ट्रक में चंबल मंगाई थी। जेसीबी से चंबल ऊपर फिंकवाई जा रही थी। जिस कारण उसके प्लॉट की दीवार गिरने से वादी की पत्नी गीता की दबने के कारण मृत्यु हो गई। वादी की पत्नी की लाश बदबू आने पर मलबे से तीन दिन बाद बरामद हुई थी। वादी आरोपी की दीवार से त्रिपाल लगा अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने आरोपी के विरु...