आगरा, अक्टूबर 15 -- Agra News: मारपीट, दहेज उत्पीड़न समेत अन्य आरोप में पीड़िता के बयान एवं मेडिकल कराने के आदेश विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवा नंद गुप्ता ने विवेचक को दिए। वादिया निवासी न्यू ख्वासपुरा थाना शाहगंज ने अपने पति शाहरुख, सास, ससुर एवं देवर निवासीगण डींग गेट थाना गोविंद नगर मथुरा के विरुद्ध मारपीट, दहेज उत्पीड़न समेत अन्य आरोप में थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विवेचक द्वारा वादिया/पीड़िता का मेडिकल एवं बयान दर्ज नहीं किए गए। इस पर वादिया की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमे की प्रगति आख्या तलब करने का आग्रह किया गया। अदालत ने वादिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर विवेचक को आदेश दिए कि वह पीड़िता के मेडिकल के साथ-साथ उसका बयान अंकित करें।

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