आगरा, अक्टूबर 17 -- Agra News: 2007 में हुए अपहरण के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश न करना थानाध्यक्ष खंदौली को भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने पुलिस आयुक्त को आदेश दिए हैं कि थाना प्रभारी खंदौली द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए। अदालत में राज्य बनाम अनिल कुमार का अपहरण का थाना खंदौली का मामला लंबित है। जिसमें अभियुक्त अनुपस्थित चल रहा है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर थाना पुलिस को आदेश दिए। मगर थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अदालत ने माना जो कि गंभीर लापरवाही का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि थानाप्रभारी अभियुक्त से मिले हुए हैं तथा उसे अवैध लाभ ...