आगरा, अगस्त 22 -- Agra News: अमांपुर थाना क्षेत्र के जानलेवा हमले के मामले में 12 साल बाद न्यायालय एडीजे प्रथम ने दोषसिद्ध होने पर तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2014 में 28 सितंबर को विजेंद्र सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी नगला इंद्रजीत अमांपुर को नामजद आरोपियों ने बाइक तेरहंवी भोज खाकर अपने गांव लौटते समय रोककर गोली मार दी। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजीव उर्फ संजीत पुत्र सत्यप्रकाश, विनय कुम...