आगरा, अगस्त 31 -- Agra News: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुंदन किशोर सिंह ने छेड़छाड़ करने के आरोपी जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र को दोषी पाया है। उसे तीन वर्ष छह माह के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष अभियोजन अधिकारी एसपी गौतम ने तर्क दिए। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई 2019 को वादी की बहन रात 10 बजे चाचा के घर से टीवी देखकर अपने घर आ रही थी। रास्ते में आरोपी अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने जमीन पर पड़ी ईंट का टुकड़ा उठाकर आरोपी को मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने पीड़िता को बचाया। घटना की रिपोर्ट थाना मंटोला में दर्ज हुई थी।

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