आगरा, अगस्त 22 -- Agra News: चोरी की योजना बनाने एवं माल बरामदगी के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज विकास गोयल ने आरोपी सुनहरी लाल, रुप सिंह उर्फ गोलू एवं कमल को साढ़े तीन साल-साढ़े तीन साल के कारावास एवं नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने वादी, विवेचक समेत गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना सिकंदरा पुलिस ने 23 जनवरी 2023 को चोरी की योजना बनाने के आरोप में आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से चोरी का माल एक पिट्ठू बैग, जेवरात और 19800 रुपये नकदी बरामद की। वादी/ उपनिरीक्षक सतेंद्र सिंह ने 24 जनवरी 2023 को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था। विवेचक ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध 31 जनवरी 2023 को ...