आगरा, जुलाई 3 -- Agra News: चेक डिसऑनर के आरोपित धर्मेंद्र कुमार निवासी कागारौल को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने आरोपित को तीन माह के कारावास और 2.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वादी संजीव कुमार धनगर निवासी मुरली विहार शाहगंज ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि धनराशि के एवज में आरोपित ने दो लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। वादी ने धनराशि के भुगतान के लिए विधिक नोटिस आरोपित को दिया, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। तब उसने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली। यह भी पढ़ें- Kanpur News: चेक बाउंस में एक वर्ष कैद, 12.50 लाख रुपये जुर्माना यह भी पढ़ें- Rudrapur News: संशोधित- चेक बाउंस मामले में चार माह की सजा, 4.75 लाख अर्थदंड देने के आदेश

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