आगरा, अक्टूबर 22 -- Agra News: लोकसभा चुनाव की रंजिश में फरसा, तलवार से जानलेवा हमला समेत अन्य आरोप में आरोपियों को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित हरिराम एवं राज कुमार उर्फ खिल्ला निवासी ग्राम बास सुजान कागारौल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचौरी ने जमानत अर्जी का विरोध कर तर्क प्रस्तुत कि आरोपियों का अपराध गंभीर है। महावीर सिंह ने थाना कागारौल में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका छोटा भाई संजय 22 अगस्त 26 की सुबह घर से टहलने के लिए निकला था। रास्ते में मोटर साइकिल लेकर खड़े आरोपित राजकुमार एवं अन्य ने रंजिशन रोक गालीगलौज की। विरोध पर फरसे से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने तहरीर पर 14 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज ...