आगरा, अगस्त 7 -- Agra News: धारदार हथियार से अपने भाई पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित आकाश निवासी लोहामंडी को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर है, जमानत अर्जी निरस्त की याचना की। वादी चमन लाल ने थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसका पुत्र सुनील पांच जून 26 की रात्रि फुव्वारा स्थित अपनी चांदी कारोबार की दुकान से अपनी मौसी के लड़के के साथ बाइक से घर वापस आ रहा था। उसी दौरान बेसन बस्ती के तिराहे पर जाम लगा होने के कारण वादी के पुत्र को रुकना पड़ा। इसी बीच आरोपित चचेरे भाई आकाश ने रंजिशन वादी के पुत्र के गले एवं नाक पर चाकू...