आगरा, अक्टूबर 5 -- Agra News: धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों से घिरे पांच आरोपियों को राहत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने पांच आरोपियों संजय जैन उर्फ संजय कालिया, टोनी सिंधी उर्फ हरीश कुमार, मनीष मयानी उर्फ पंकज चावला, राजीव चोपड़ा और संदीप गुलाटी को लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार नौहवार व रुप किशोर सहगल ने तर्क दिए कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मात्र पुलिस साक्षियों के कथनों पर आधारित है। बरामद सट्टा सीट्स को भी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है। घटना की कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कराई गई। घटनास्थल का नक्शा नजरी भी मकान के अंदर जाकर तैयार नहीं किया गया है। स्वतंत्र गवाहों का अभाव है। पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई है। आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की ...