आगरा, अक्टूबर 23 -- Agra News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गोवध निवारण अधिनियम की धारा आठ के दोषी को पांच साल की सजा सुनाकर तीन लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया। सहावर पुलिस के अनुसार एसआई जगमोहन शुक्ला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पांच सितंबर 2020 को उपनिरीक्षक शिवम तोमर व हमराहों के साथ सहावर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। पुलिस को सूचना मिली थी कि चार व्यक्ति दो थैलों में गोमांस ला रहे हैं। यह मांस सहावर के गांव खतौली में देना है। पुलिस ने खतौली नहर पुल के करीब दो व्यक्तियों को 25-25 किलोग्राम गोमांस के साथ गिरफ्तार कर लिया।पुलिस की पूछताछ में एक युवक ने अपना नाम गांव करसाना के रहने वाला अयूब और दूसरे ने अपना नाम शान मोहम्मद निवासी खतौली बताया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल...