आगरा, अक्टूबर 22 -- Agra News: हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोप के मामले में वादी के दो पुत्रों को गवाही से मुकरना भारी पड़ गया। अपर जिला जज महेश चंद वर्मा ने गवाहों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने साक्ष्य के अभाव में चार आरोपित मुकेश, मुन्ने उर्फ मुनेश, गट्टू निवासी ग्राम प्रतापपुरा एवं पूरन प्रकाश निवासी बाह को बरी कर दिया। पुरा भदौरिया निवासी गोरेलाल ने थाना खेरा राठौर में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसके पुत्र रामवीर एवं दीपू 25 दिसंबर 2020 की शाम अपने घर से ट्यूबवेल पर जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेरकर सरिया एवं धारदार हथियार से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। उक्त मामले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दोनों गवाह पूर्व कथन से मुकर गए और उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया।

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