आगरा, अगस्त 25 -- Agra News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सिढ़पुरा के गांव बल्हारपुर में हुई एक व्यक्ति की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले का विवरण सिढ़पुरा पुलिस के अनुसार गांव बल्हारपुर की रहने वाली गुड्डी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति सतीश की गांव के ही रहने वाले राजीव कुमार उर्फ राजू उर्फ राजूपाल से रंजिश चल रही थी। सतीश जब 20 जून 2021 की शाम को गांव में ही सड़क पर होकर गुजर रहा था। उसी समय राजीव उर्फ राजू उर्फ राजूपाल ने सतीश की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने गुड्डी देवी की तहरीर पर राजूपाल के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

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