आगरा, अक्टूबर 16 -- Agra News: हरीपर्वत थाने में कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व उप प्रबंधक के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर हरीपर्वत थाने में गबन का मुकदमा लिखा गया है। आरोप है कि वाहन ऋण की रकम ग्राहकों से लेने के बाद उन्होंने बैंक के खाते में जमा नहीं कराई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले बयान के लिए नोटिस दिया जाएगा। बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि पंकज कुमार ने मुकदमे के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। मुकदमे में रजत कुमार को नामजद किया गया है। मुकदमे के अनुसार बैंक प्रबंधन ने बेलनगंज निवासी रजत कुमार को अक्तूबर 2024 में वाहनों से बकाया ऋण वसूली को उप प्रबंधक पद पर नियुक्त किया गया था। रजत ने नवंबर 2025 में त्याग पत्र दे दिया। ऋण खाताधारक ममता ने उनके खिलाफ बैंक में शिकायत की। आरोप लगाया कि उन्होंने ऋण की किश्त दी थी। बैंक ने शिकायत पर विभा...