आगरा, अक्टूबर 10 -- Agra News: किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित मृत्युंजय निवासी हरीपर्वत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत अर्जी का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है। वादिया ने थाना हरीपर्वत पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपित मृत्युंजय समेत चार उसकी 16 साल की पुत्री पर बुरी नीयत से निगाह रखते थे। आरोपित आदि उसकी पुत्री को रास्ते में रोक लेते थे और गलत हरकतें करते थे। आरोपियों ने उसकी पुत्री को धमकी दी कि यदि उसने किसी से कोई बात कही तो उसे जान से मार देंगे। 23 अगस्त 2026 को उसके छोटे पुत्र के मोबाइल पर आरोपित मृत्युंजय का फोन आया और उसने कहा ...