नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी विवेक भगत की शिकायत पर पत्रकारों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट में दर्ज की गई आपराधिक मामले की जांच रोकने से इनकार कर दिया है। पत्रकारों और सीजेपी के अन्य सदस्यों ने विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में एसीपी इन पत्रकारों के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दो पत्रकारों ने एफआईआर को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मिनी पुषकरणा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, मैं अभी सिर्फ नोटिस जारी कर रही हूं। जवाब आने के बाद मैं मामले के मेरिट्स के आधार पर सुनवाई करूंगी। जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने ...