नई दिल्ली, मई 9 -- दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को तगड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले में निष्पक्ष जांच और खुद को आरोप से मुक्त (बरी) करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि विधायक ने उन पर लगे कथित अपराध किए हैं। यह मामला यह मामला 1 अक्टूबर 2023 को जामिया यूनिवर्सिटी के पास CCTV कैमरा लगा रहे शिवभान सिंह नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करने, उसे अवैध रूप से बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि अमानतुल्ला खान ने वहां पहुंचकर दिल्ली पुलिस को अपशब्द कहे और शिकायतकर्ता शिवभान के साथ बहस शुरू कर दी। वहीं जब शिकायतकर्ता ने वहां से जाने की कोशिश की, तो उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई ...