नई दिल्ली, अगस्त 2 -- दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने जांच में कमियों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के भरोसेमंद न होने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का मोबाइल तक जब्त नहीं किया गया, जबकि यह मामला कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू द्वारा एक इंटरनेशनल नंबर से की गई जबरन वसूली की कॉल का था। कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के खिलाफ 2023 में जबरन वसूली, आपराधिक साजिश आदि के कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2024 में बाल्यान को गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्हें 4 दिसंबर 2024 को जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें कोर्ट रूम से ही मकोका मामले में गिरफ्त...