अररिया, जून 6 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत अवैध 90 लीटर बीयर बरामदगी मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट 01 की न्यायाधीश शेफाली नारायण ने आरोपी तस्कर को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा अररिया थाना कांड संख्या 802/2023 स्पेशल उत्पाद 3059/2023 में सुनायी गयी है। सजा पाने वाला जिले के अररिया आरएस थाना क्षेत्र के वार्ड 08 का रहने वाला 31 वर्षीय सोनू पंडित पिता शिवनाथ पंडित है। यह भी पढ़ें- स्कार्पियो से 24 कार्टन बीयर जब्त, तस्कर फरार इस संबंध में उत्पाद न्यायालय 01 में प्रतिनियुक्त सरकार की ओर से मद्य निषेध के विशेष लोक अभि...