उरई, जुलाई 8 -- उरई। संवाददाता रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार 30 जून 2017 को किशोरी के माता-पिता मनरेगा में मजदूरी करने गए थे। इस दौरान ही उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरहा निवासी दोषी हाकिम सिंह किशोरी को अपने साथ ले गया था। आठ दिन बाद 8 जुलाई 2017 को आरोपी ने उसे ऊमरी चौराहे पर छोड़ दिया। घर पहुंचकर किशोरी ने पिता को पूरी घटना बताई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हाकिम सिंह और उसके भाई कल्लू के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में कल्लू के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम...