भदोही, जुलाई 16 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही के आदेश के अनुपालन में परिवादी विवेक गुप्ता को Rs.84,422 का चेक प्रदान किया गया। आयोग द्वारा आदेश का समय पर पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के बाद विपक्षी फाइनेंस कंपनी ने आयोग में धनराशि जमा कराई। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि विवेक गुप्ता पुत्र बब्बू गुप्ता, निवासी बड़ा डीह, ज्ञानपुर ने वाद संख्या 23/2024 दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रबंधक टीवीएस शुक्ला मोटर्स प्रालि, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड तथा टाटा एआईजी के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने 26 फरवरी 2026 को निर्णय सुनाया। यह भी पढ़ें- Bhadoni News: तहसीलदार को नोटिस, 22 तक दें स्पष्टीकर...