प्रयागराज, अगस्त 1 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (खुली जेल) की खराब स्थिति पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामा उम्मीदों से काफी कम है। कोर्ट के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल सिर्फ एक ही ओपन जेल लखनऊ स्थित मॉडल जेल कार्यरत है, जिसकी क्षमता 800 बंदियों की है लेकिन वहां मात्र 316 बंदी ही रखे गए हैं। राज्य यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि इन 316 बंदियों के चयन का आधार क्या था और शेष 484 सीटें कब तक भरी जाएंगी। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि महिला बंदियों को केवल लिंग के आधार पर ओपन जेल की सुविधा से वंचित रखा गया है, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी नीति में इस कमी को दूर करने को कहा है। यह आदेश न्याय...