लखनऊ, सितम्बर 30 -- यूपी की राजधानी लखनऊ के 80 गांवों में जल संकट को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपने आदेश और मामले के प्रति अधिकारियों में गंभीरता की कमी पर सख्त एतराज जताया है। हाईकोर्ट की खंड पीठ ने डीएम को चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखनऊ के जिलाधिकारी से अपेक्षा है कि वह मामले की गंभीरता को समझें और ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, जिससे कोर्ट को कोई कड़ा आदेश पारित करना पड़े। न्यायालय ने मामले में संबंधित उप जिलाधिकारियों को भी अगली सुनवायी पर हाजिर होने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ब...