नई दिल्ली, मई 3 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत उल्लंघन करने वालों को अधिकत्तम 75 दिन के भीतर चालान भरना होगा या अदालत में इसे चुनौती देना होगा। चुनौती देने के लिए भी चालान की आधी राशि अदालत में जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से सड़कों पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने, अनुशासन लाने और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव है。 यह भी पढ़ें- दिल्ली में ट्रैफिक के सख्त नियम, साल में 5 बार किया उल्लंघन तो सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंसनई व्यवस्था की प्रक्रिया मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों को दिल्ली सरकार जल्द...