नई दिल्ली, मई 4 -- राजधानी में गाड़ियों के ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए दिल्ली सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत नियम उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 75 दिन के भीतर चालान भरना होगा या अदालत में इसे चुनौती देनी होगी। चुनौती देने के लिए भी चालान की आधी राशि अदालत में जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों को दिल्ली सरकार जल्द लागू करने जा रही है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। सभी वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने लाइसेंस और आरसी पर अपना मोबाइल नंबर और घर का पता सही दर्ज करवा लें, वरना ...