7.74 करोड़ की साइबर ठगी में आरोप तय करने का आदेश
बगहा, अगस्त 25 -- बगहा। करीब 07 करोड़ 74 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने आरोपी की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। मंगलवार को अदालत ने मामले के अभिलेख पर साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध मानी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, आरोपी की ओर से 31 जुलाई 2026 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन दाखिल कर अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर पर सुनवाई की गई। आरोपी की ओर से दावा किया गया कि उसे जानबूझकर झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और उसके विरुद्ध आरोप गठित करने के लिए अभिलेख पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। आरोपी ने यह भी कहा कि कथित साइबर फ्रॉड में उसकी कोई भूमिका नहीं ...
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