नई दिल्ली, अगस्त 28 -- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के बेस प्राइस, प्राइस बैंड, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा कि ये प्रावधान पहले एक सितंबर से लागू होने वाले थे लेकिन अब ये सात सितंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। सेबी ने कहा कि यह समयसीमा शेयर बाजारों से मिले सुझावों के आधार पर और नियमों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाई गई है। बता दें कि नियामक ने 15 जून 2026 को जारी सर्कुलर में ईटीएफ के बेस प्राइस, प्राइस बैंड, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रावधान तय किए थे। सेबी ने कहा कि 15 जून के सर्कुलर के अन्य स...