नई दिल्ली, अगस्त 30 -- बिहार में एक विधवा को अपने पति की नक्सली हमले में मौत के बाद मिली फैमिली पेंशन को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन पटना हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने साफ किया कि 2005 में जारी बिहार सरकार की नई नीति को 2003 में हुई मौत के मामले पर पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सरकारी नीति सामान्य तौर पर उसी तारीख से लागू होती है, जिस तारीख से उसे प्रभावी किया गया है, जब तक उसमें स्पष्ट रूप से पुरानी घटनाओं पर लागू होने की बात न कही गई हो। यह भी पढ़ें- 1 शेयर पर 37 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी की चर्चित कंपनी के शेयर में भूचाल, 10 रुपये से नीचे आया भावक्या है पूरा मामला? मामला कटिहार के कुमार नामक पुलिस...