नई दिल्ली, जुलाई 28 -- यूपी की योगी सरकार ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शीर्ष अदालत से कहा है कि 2020 में भर्ती हुए 67867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा यह कवायद सिर्फ 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मामले तक सीमित रहेगी। भविष्य में होने वाले किसी भर्ती में इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने शीर्ष अदालत में 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी पेश की है जो अभी सेवा में नहीं हैं।भर्ती प्रक्रिया की विवरण राज्य सरकार ने कहा क...