संभल, दिसम्बर 21 -- गुन्नौर के ग्राम होतमपुरा धाम में संचालित साधारण बालू खनन अनुज्ञा में बड़े पैमाने पर अनियमितता और अवैध खनन का मामला सामने आया है। मामले की जांच के बाद जिला प्रशासन ने अनुज्ञाधारक पर 25 लाख 40 हजार 070 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश जारी किया है। पूर्व विधायक (पूर्व मंत्री) एवं 111-गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधि अजीत कुमार उर्फ राजू यादव द्वारा जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी कि खनन अनुज्ञाधारक द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक खनन कर तीन गुना बालू का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इसके साथ ही रात्रि के समय बिना वैध रसीद के वाहनों से खनन कर भंडारण किए जाने का भी आरोप लगाया गया था। शिकायत के क्रम में 18 दिसंबर 2025 को खनन प्रभारी अधिकारी, उपजिलाधिकारी गुन्नौर, तहसीलदार गुन्नौर एवं खनन नि...