बुलंदशहर, सितम्बर 11 -- अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट नंबर-1/अपर सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी ने रिश्तों को कलंकित करने वाले मामले में 75 वर्षीय वृद्ध को सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा अपनी ही 6 वर्षीय मासूम पौत्री के साथ गलत कृत्य किया गया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी के गवाही में मुकरने के बावजूद वीडियो साक्ष्य बने सजा का मुख्य आधार बने। विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि यह मामला थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के एक गांव का है। 21 जून 2022 को दोपहर के समय 75 वर्षीय अभियुक्त ने खेत में स्थित एक झोपड़ी में चारपाई पर ले जाकर रिश्ते में अपनी 6 वर्षीय मासूम पोती के साथ घिनौनी हरकत व अप्राकृतिक लैंगिक हमला किया था। घटना के वक्त मौके पर पहुंचे युवकों ने दीवार के पीछे से ...