प्रयागराज, नवम्बर 26 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए जारी शासनादेश को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत एलोपैथिक फार्मासिस्ट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के विकल्प की व्यवस्था के लिए 28 जून 2024 के शासनादेश पैरा दो को चुनौती दी है। याचियों के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना था कि शासनादेश के पैराग्राफ दो में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति का विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख़ 28 मार्च 2005 के पूर्व हुआ था और उक्त वि...
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