मुंगेर, अप्रैल 25 -- Bihar News: बिहार में शराबबंदी कानून को हल्के में लेने वालों के लिए मुंगेर से एक बड़ी और डरावनी खबर सामने आई है। यहाँ की एक विशेष अदालत ने करीब 9 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए एक धंधेबाज को ऐसी सजा दी है, जो पूरे जिले में नजीर बन गई है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में आरोपी 'गब्बर' को न केवल जेल की हवा खानी होगी, बल्कि एक भारी-भरकम जुर्माना भी भरना होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो आज भी अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं।2017 में हुई थी छापेमारी इस पूरी कहानी की शुरुआत 12 जुलाई 2017 को हुई थी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टेटिया बम्बर ओपी में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक महेंद्र प्रसाद सिंह को एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी। सूचना थी कि केसौली गांव में शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। पुलि...