जमशेदपुर, फरवरी 27 -- सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के एक ठगी मामले में जेल में बंद आरोपी शिल्पा रॉय को एडीजे-3 की अदालत से जमानत मिल गई है। शिल्पा रॉय 8 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में थीं। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। मामला व्यवसाय में निवेश के नाम पर ठगी से संबंधित है। आरोप है कि शिल्पा रॉय ने पी. मुरलीराव समेत कुल 17 लोगों से बिजनेस में मुनाफे का लालच देकर लगभग 59 लाख रुपये की राशि ली थी। निवेश के बाद जब लाभ नहीं मिला और शिल्पा रॉय संपर्क से बाहर हो गईं, तब पी. मुरलीराव ने सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को शिल्पा रॉय को गिरफ्तार किया और 8 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा। तब से वह जेल में बंद थीं।

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