नई दिल्ली, मार्च 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 57 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने में हुई ढाई साल की देरी और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में पीड़िता के बयानों में विरोधाभास को मुख्य आधार बनाते हुए आरोपी को राहत दी। जस्टिस प्रतीक जालान ने मंगलवार को आरोपी खेम कुमार को 40 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, उस पर कुछ अतिरिक्त शर्तें भी लगाईं ताकि वह ट्रायल की प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता की उम्र भी 50 साल से ज्यादा है। महिला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली थी और इसके बाद विदेश में भी जाकर पढ़ाई की थी। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी, जो कि 1990 के दशक में उसका सहपाठी था, ने शादी का झांस...