बांका, अप्रैल 15 -- बांका, निज संवाददाता। राज्य के सभी जिलों में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस मुख्यालय ने आम लोगों को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। अब 50 हजार रुपये से कम की साइबर ठगी के मामलों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की जाएगी। इसके बजाय पीड़ित द्वारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित साइबर थाना में आवेदन देने पर 'सहना' (स्टेशन डायरी एंट्री) दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी और ठगी की राशि को रिकवर कर सीधे पीड़ित के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया साइबर थानाध्यक्ष सह डीएसपी द्वारा अपनाई जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छोटे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट-कचहरी के चक्कर से पीड़ितों को राहत देना है। यह भी पढ़ें- संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को पहले से नोटिस देना जरूरी नहीं, इलाहाबाद...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.