रांची, अप्रैल 23 -- रांची। अपहरण और फिरौती के संगीन मामले में जेल में बंद आरोपी तौकीर नूर मोहम्मद शेख को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनवाई के पश्चात उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 30 अगस्त 2024 से जेल में है। मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 40/2024 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर मुंबई से बुलाकर एक व्यक्ति का अपहरण किया और 50 लाख रुपये फिरौती वसूली। अदालत ने पाया कि आरोपी ने केस डायरी में संलिप्तता स्वीकार की है और उसके पास से करीब 24.47 लाख रुपये भी बरामद हुए। यह भी पढ़ें- आरोपी ने लौटाई राशि, मिली अग्रिम जमानत पीड़ित व अन्य गवाहों ने भी मामले का समर्थन किया है। चार गवाहों में एक की गवाही हो चुकी है, जबकि तीन बाकी हैं। गंभीर आरोप और पूर्व में जमानत खारिज होने को देखते हुए...