बरेली, अगस्त 6 -- पांच वर्षीय भाई की प्रेमी से गला दबाकर हत्या कराने में दोषी नाबालिग बहन को विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने सश्रम बीस साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने दोषी बहन पर पैंतीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में पीलीभीत के दंपति अपने नाबालिग बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करते थे। उसके घर के सामने रहने वाले महेश उर्फ मुकेश के अवैध संबंध मजदूर दंपति की नाबालिग बेटी से हो गये थे। 28 जुलाई 2020 को पति पत्नी मजदूरी करने गए हुए थे। उसके दो बच्चे खेलने घर के बाहर गए थे। घर में पांच वर्षीय बेटा सो रहा था। महेश उर्फ मुकेश घर में आया। उसने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाये। तभी उसका पांच वर्षीय भाई जाग गया। उसने मम्मी पापा से बहन की शिक...