विकासनगर, मार्च 20 -- वर्ष 2017 के बहुचर्चित चरस बरामदगी मामले में अदालत ने आरोपी लक्ष्मी चन्द को बरी कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

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