अररिया, जून 7 -- अररिया, वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर के अस्पताल व दिल्ली के होटल में हुए हादसे के बाद अररिया में जिला प्रशासन एक्शन में हैं। जिला प्रशासन ने जिले के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन की हिदायत दी है। यही नहीं इन मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू भी कर दिया है। बताया गया कि यह कार्रवाई बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली: 2021 के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है। जिला प्रशासन व विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन होटलों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों का अब तक अग्नि सुरक्षा ऑडिट नहीं किया गया है, उनका हर हाल में 48 घंटे के भीतर ऑडिट करा लें। संबंधित संस्थानों के संचालकों को ऑडिट टीम के सा...