45 लाख ठगी मामले के आरोपी को जमानत नहीं
रांची, मई 16 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी अरविंद प्रसाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला चुटिया थाना कांड संख्या 45/2026 से जुड़ा है। अरविंद प्रसाद 11 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सूचक एवं उसके साथियों से लगभग 45 लाख रुपये की ठगी की। आरोप है कि अभियुक्त ने खुद को सेना अधिकारी बताकर पीड़ितों को दिल्ली और लेह तक ले गया और ज्वाइनिंग कराने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में फरार हो गया। अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि आरोपी एवं उसके साथियों द्वारा कथित तौर पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, फर्जी डॉक्टर मुहर, कैंटीन कार्ड, आधार कार्ड और पै...
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