अमरोहा, जुलाई 4 -- कार लोन की सभी किस्तें जमा करने के बावजूद बैंक ने एनओसी जारी नहीं की। इतना ही नहीं एक किस्त ज्यादा काट ली। याचिका पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दोषी माना। किस्त में वसूले गए 5815 रुपये ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय खर्च के रुप में 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। शहर के मोहल्ला लकड़ा निवासी शमीम अहमद ने साल 2024 में कार खरीदने के लिए एक निजी बैंक की मुरादाबाद शाखा से दो लाख रुपये का लोन लिया था। जिसकी अदायगी 5815 रुपये की 44 मासिक किस्तों के साथ होनी थी। तय तारीख पर बैंक खाते से किस्त कट जाती थी लेकिन, बैंक ने सभी 44 किस्त वसूलने के बावजूद वाहन की एनओसी जारी नहीं की। इतना ही नहीं, अंतिम किस्त के बाद भी 13 जनवरी 2022 को उनके खाते से 5,815 रुपये काट लिए। इस...