रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवावदाता। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अपर न्यायायुक्त-13 देवाशीष मोहापात्रा की अदालत ने बुधवार को दोषी करार पांच अभियुक्तों विक्की कुमार उर्फ बाहुबली, जितेंद्र गिरि, अजीत कुमार, मनीष कुमार और बृज किशोर उर्फ सोनू 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। सभी आरोपी बिहार के सीवान जिला निवासी हैं। एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने सुनवाई के दौरान ठोस सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। बताया कि 2 अक्तूबर 2020 को एनसीबी रांची की टीम ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो स्विफ्ट डिजायर कारों से कुल 43 किलो गांजा बरामद किया था। यह भी पढ़ें- Bhabua News: गांजा तस्कर को 15 वर्ष का ...