मऊ, अप्रैल 26 -- पूराघाट,हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कुर्थीजाफरपुर में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदारों को लगभग 39 वर्ष पूर्व हुए आवासीय भूमि आवंटन को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 66 के तहत की गई। मामला गाटा संख्या 740, रकबा 0.056 हेक्टेयर से जुड़ा है, जिसका आवंटन वर्ष 1985 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने किया गया था। इस संबंध में वर्ष 2025 में राज्य सरकार की ओर से वाद दाखिल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवंटन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और अपात्र एवं संपन्न व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। जांच के दौरान सामने आया कि आवंटन से पूर्व न तो मुनादी कराई गई और न ही पात्रता सूची तैयार की गई। साथ ही, आवंटित भूमि पर निर्धारित तीन वर्ष के भीत...
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