बिजनौर, मार्च 31 -- बिजनौर। वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के अंतर्गत जनपद की अव्यवस्थित शराब दुकानों के अस्थायी संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। आबकारी विभाग के अनुसार ई-लॉटरी के प्रथम चरण के बाद बची 39 देशी दुकानें और 3 कम्पोजिट दुकानें दैनिक आधार पर 14 दिनों के लिए संचालित की जाएंगी। आबकारी विभाग के मुताबिक एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक अथवा नियमित लाइसेंस आवंटन होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा। देशी मदिरा दुकानों के लिए सर्वाेच्च एमजीक्यू और कम्पोजिट दुकानों के लिए सर्वाेच्च एमजीआर के आधार पर टेंडर स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त सर्वाेच्च ऑफर के अनुरूप ही दैनिक लाइसेंस शुल्क की गणना की जाएगी।आवेदन निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में जिला आबकारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर कार्यालय में 1 अप्रैल 26 (आज) को दोपहर डेढ़ बजे तक जमा...