37 हैकटेयर भूमि को पूर्व प्रभावी वन मंजूरी के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा
फरीदाबाद, जुलाई 9 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवादाता। सूरजकुंड पर्यटन परिसर से जुड़ी 37 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से पूर्व प्रभावी (एक्स पोस्ट फैक्टो) वन मंजूरी मांगी है। यह प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) की वर्ष 2026 की छठी बैठक में विचार के लिए रखा गया। समिति की सिफारिश अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सूरजकुंड पर्यटन परिसर का निर्माण वर्ष 1980 में हुआ था और समय के साथ इसका विस्तार किया गया। परिसर का कुल क्षेत्रफल करीब 55 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 37 हेक्टेयर भूमि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित वन क्षेत्र में आती है। वन संरक्षण कानून के तहत ऐसी भूमि का गैर-वन उपयोग करने से पहले केंद्र की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन इस मामले में पहले अनुमति ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.