36 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को सजा
बलरामपुर, मई 20 -- बलरामपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम असगर अली ने बुधवार को मुकदमे की सुनाई के दौरान 36 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पुराने मामले निस्तारित कर न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चिन्हित मुकदमों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना तुलसीपुर क्षेत्र में वर्ष 1989 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 25 दिसंबर 1989 को थाना तुलसीपुर में अभियुक्त मो. रसीद पुत्र मो. हनीफ निवासी मटेहना के कब्जे से एक अवैध शस्त्र बरामद हुआ। यह भी पढ़ें- 36 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को सजा इस संबंध म...
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